PMJAY (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना )
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इस Blog में हम आपको PMJAY kya hai इसके बारे में बताएंगे
PMJAY क्या है ?
PMJAY योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक स्वास्थय बीमा योजना है जो शहरी व ग्रामीण इलाके के कम आय वाले परिवारों को बीमारी के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है और गरीब जरूरत मंद को सस्ती स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है | यह योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आती है |
PMJAY की कुछ खास बातें :-
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थय बीमा / आश्वासन स्कीम है , जो पूरी तरह से सरकार द्वारा संचालित की जाती है |
- यह योजना देश में सरकारी व निजी पैनल में शामिल हॉस्टपिटल में शामिल; माद्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्तपताल में भर्ती होने के लिए हर साल हर एक परिवार को 5 लाख रूपये का कवर प्रदान करती है |
- PMJAY चिकित्सा पर होने वाले भयावह खर्च का कम करने का प्रयास करती है , जो हर साल 6 करोड भारतीयो को गरीबी में धकेलती है |
- यह अस्तपताल में भर्ती होने से पहले के ३ दिनों तक और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों के खर्च जैसे निदान और दवाओं को कवर करता है |
- अस्तपताल में उपचार से संबंधित सभी को कवर करने वाली लगभग 1300 से भी ज्यादा प्रक्रिया शामिल है , जैसे दवाई के खर्चे , डॉक्टर की फ़ीस , कमरे का शुल्क ,सर्जन शुल्क , आदि शामिल है |
PMJAY के फ़ायदे :-
इस योजना में निम्न घटको पर किए गए सभी खर्चे को शामिल किया गया है -
- चिकित्सा उपचार और परामर्श
- अस्तपताल से पहले भर्ती
- प्रयोग शाल जांच
- आवास लाभ खाद्य सेवा
- उपचार के दौरान होने वाली जटिलताए
- दवा और चिकित्सा उपजोय वस्तुए
- अस्तपताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक अनुवर्ती देखभाल
- पहले से मौजूद बीमारियों को पहले ही दिन से कवर किया जाता है
- परिवार, उम्र या लिंग के आकार के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं।
- सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में लाभाथयों के लिए सेवाओं तक कैशलेस और पेपरलेस पहुंच।
- योजना के लाभ देश भर में पोर्टेबल हैं
PMJAY के लिए कौन पात्र है ?
ग्रामीण इलाकों के लिए -
- जिन परिवारों में कच्चे घर है और केवल एक कमरा है ;
- जिन परिवारों में 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है;
- 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई पुरुष सदस्य के साथ महिला मुखिया वाले परिवार हो ;
- परिवार में कोई भी दिव्यांग सदस्य और असक्षम सदस्य हो;
- SC / ST परिवार ;
- भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा अस्थिर मजूरी कर के कमाता है ;
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार निमन में से कोई एक है -
- आश्रय रहित घर
- निराश्रित
- भिक्षा पर जीवनं व्यापन करने वाले
- आदिम आदिवासी समूह
- क़ानूनी रूप से मुक्त बंधुँआ मजूर।
शहरी क्षेत्रों के लिए -
- कचरा बीनने वाला
- भिकारी घरेलू नौकर
- स्ट्रीट वेंडर , मोची , होकर , सड़को पर काम करने वाले आदि
- सफाई कर्मचारी , माली
- घर प्रे काम करने वाले कारीगर / हस्तशिल्प कामगार / दर्जी
- परिवहन कर्मचारी / चालक / कंडक्टर / हेलपेर से ड्राइवर और गाडी खींचने वाला / रिक्शा चालक
- दुकान कर्मचारी/सहायक/छोटे प्रतिष्ठान में चपरासी/सहायक/वितरण सहायक/अटेंडेंट/वेटर
- इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक / असेंबलर / मरम्मत कर्मचारी
- धोबी/चौकीदार।
कुछ अपवाद पात्र नहीं है -
SECC 2011 के अनुसार निम्न लाभारथियो को बाहर कर दिया गया है -
अपनी जांचने के लिए निचे दिए लिंक पर क्लिक करे
आवेदन करने के प्रक्रिया -
यह देखेंने के लिए आप लाभार्थी है या नहीं इस के लिए आप नीचे दी गई लिंक पर लॉगिन करना है
https://mera.pmjay.gov.in/search/login अपने मोबाइल नम्बर का उपयोग करके
आपको योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए कही भी नामांकन करने की आवश्यकता नहीं है।
योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए आप निकटतम सूचीबद्ध अस्पताल या CSC सेण्टर में
खुद की पहचान करवा सकते हैं
आवश्यलक दस्तावेज-
अस्पताल में भर्ती होने के समय लाभार्थी को अपना PMJAY कार्ड और एक आईडी प्रूफ (वोटर आईडी / पैन कार्ड / लाइसेंस आदि) के साथ दिखाना होगा।
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